खबर का असर
रेलवे रोड़ स्तिथ नजूल भूमि पर बने ईगल होटल के समाचारों का लिया गया संज्ञान।
सहारनपुर: नजूल एक्ट के खात्मे के बाद रेलवे रोड़ स्तिथ होटल ईगल के प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण के विरुद्ध दायर अपील में ईगल होटल की मण्डलायुक्त की अपील के आदेश रद्द होने के बावजूद उक्त फ़ाइल प्राधिकरण के एक लिपिक द्वारा ठंडे बस्ते में डालने को लेकर प्रशासन गंभीर, जिलाधिकारी के आदेश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश मिश्र (जो नजूल प्रभारी) भी है ने समस्त नजूल भूमि की पैमाइश के लिए प्रशासन और निगम के अधिकारियों की टीम गठित की, वही अप्रैल 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय मध्यप्रदेश बनाम सौम्य जैन में हाई कोर्ट को निर्णय को रद्द करए हुए कहा गया कि नजूल सम्पत्ति के निर्माण, बैनामे, अध्यासन अवैध है ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासन को मुकद्दमे दर्ज कर जेल भेजने ओर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को सही करार दिया(साभार) जिसके तहत कानपुर में भी इस नजूल भूमि के अवैध बैनामे, अवैध कब्जे को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, रेलवे रोड़ के ईगल होटल की ध्वस्तीकरण ओर कानूनी कार्यवाही का रास्ता अब साफ हो गया प्रतीत हो रहा है।
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